Sitapur News : सामूहिक दुष्कर्म के एक मुकदमे में कोर्ट ने आठ आरोपियों को सज़ा सुनाई है। इनमे पांच लोंगो को आजीवन कारावास, एक को 20 वर्ष और दो लोंगो को 5-5 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसी के साथ सभी पर 17 लाख 30 हज़ार रुपये अर्थदण्ड भी मुकर्रर किया गया है। उल्लेखनीय है कि 7 सितम्बर 2020 को थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिक लड़की से शीबू व नाजिम एवं अन्य तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था।
इस वारदात में पीड़िता के साथ हुई घटना का वीडियों बनाकर वायरल किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना इमलिया सुल्तानपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और केस की विवेचना सीओ अभिषेक प्रताप अजेय द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से छह अभियुक्त आसिफ, आबिद, आरिफ, सालिम, दानिश एवं कौशल के नाम प्रकाश में आये जिसमें से आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया।
थाना इमलिया सुल्तानपुर से सम्बन्धित मु.अ.सं. 260/20 धारा 376 डी.ए.,504,506,354 भादवि 5जी/6,7/8,13/14 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम शीबू पुत्र स्व. शब्बू, मो.आसिफ पुत्र हबीब, आबिद पुत्र मो. उमर, आरिफ खान पुत्र वाहिद, सालिम खान पुत्र जाकिर खाँ, दानिश पुत्र सादिक खाँ ,नाजिम खाँ पुत्र रउफ खान सर्वनिवासी गण ग्राम हाजीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर एवं कौशल कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम टिकरिया थाना खैराबाद में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
आज न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण कर दोषसिद्ध अभियुक्तगण शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को आजीवन कारावास तथा अभियुक्त दानिश व नाजिम खां को पांच वर्ष कारावास एवं अभियुक्त कौशल को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा कुल 17 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्तगण शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को दोष सिद्ध किये जाने पर आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 2,40 हज़ार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है जबकि अभियुक्त दानिश एवं नाजिम को 5 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को 2,20 हज़ार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है साथ ही अभियुक्त कौशल को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 90 हज़ार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।